पॉक्सो केस मामले में बीएस येदियुरप्पा के खिलाफ गैर-जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी, बेंगलुरु की अदालत का फैसला

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पॉक्सो केस मामले में बीएस येदियुरप्पा के खिलाफ गैर-जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी, बेंगलुरु की अदालत का फैसला
पॉक्सो केस मामले में बीएस येदियुरप्पा के खिलाफ गैर-जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी, बेंगलुरु की अदालत का फैसला

कर्नाटक के आपराधिक जांच विभाग (CID) ने पूर्व मुख्यमंत्री एवं भाजपा नेता बीएस येदियुरप्पा को उनके खिलाफ दर्ज पॉक्सो मामले में नोटिस जारी कर जांच के लिए पेश होने को कहा है। पुलिस सूत्रों ने बुधवार को यह जानकारी दी। पूर्व मुख्यमंत्री के करीबी सूत्रों ने बताया कि येदियुरप्पा फिलहाल दिल्ली में हैं और लौटने के बाद उनके जांच में शामिल होने की संभावना है। 

पुलिस के अनुसार, 17 वर्षीय एक लड़की की मां की शिकायत के आधार पर येदियुरप्पा के खिलाफ यौन अपराध से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम और भारतीय दंड संहिता की धारा 354 ए (यौन उत्पीड़न) के तहत मामला दर्ज किया गया है। महिला ने आरोप लगाया था कि इस साल दो फरवरी को एक बैठक के दौरान येदियुरप्पा ने उसकी बेटी का यौन उत्पीड़न किया। 

सदाशिवनगर पुलिस द्वारा 14 मार्च को मामला दर्ज किए जाने के कुछ घंटों बाद कर्नाटक के पुलिस महानिदेशक आलोक मोहन ने एक आदेश जारी कर इसे तत्काल प्रभाव से आगे की जांच के लिए सीआईडी ​​को स्थानांतरित कर दिया था। येदियुरप्पा पर आरोप लगाने वाली 54 वर्षीय महिला की पिछले महीने फेफड़ों के कैंसर के कारण यहां एक निजी अस्पताल में मौत हो गई थी। 

येदियुरप्पा (81) ने आरोप से इनकार किया है और कहा है कि वह कानूनी रूप से मामला लड़ेंगे। पार्टी के एक सूत्र ने कहा, ‘सीआईडी ​​ने कल नोटिस भेजकर उन्हें आज पेश होने को कहा था। हालांकि, वह इस समय दिल्ली में हैं, इसलिए उन्होंने समय मांगा है। वह तीन दिन बाद पुलिस के सामने पेश होंगे।’ पुलिस ने कहा कि सीआईडी ​पहले ही दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 164 के तहत पीड़िता और उसकी मां का बयान दर्ज कर चुकी है।

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