बेंगलुरु। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (NIA) की स्पेशल कोर्ट ने बेंगलुरु के रामेश्वरम कैफे में हुए विस्फोट के मामले में दो आरोपियों को शनिवार को राष्ट्रीय एजेंसी की 10 दिन की हिरासत में भेज दिया। मुसाविर हुसैन शाजिब और अब्दुल मथीन अहमद ताहा को आज एनआईए की स्पेशल कोर्ट के न्यायाधीश के समक्ष पेश किया गया। आरोपियों को एक मार्च को यहां रामेश्वरम कैफे में हुए विस्फोट में उनकी कथित भूमिका के लिए ‘ट्रांजिट रिमांड’ पर कोलकाता से राज्य की राजधानी लाया गया था, जिसमें 10 लोग घायल हो गए थे।

ट्रांजिट रिमांड पर लाए गए आरोपी
रामेश्वरम कैफे में हुए विस्फोट के मामले में एनआईए द्वारा कोलकाता से गिरफ्तार किए गए दो मुख्य आरोपियों को ट्रांजिट रिमांड पर यहां लाया। कोलकाता की एक अदालत ने विस्फोट मामले में दोनों आरोपियों को शुक्रवार को तीन दिन की ट्रांजिट रिमांड पर भेजा था और एनआईए को उन्हें कर्नाटक की राजधानी लाने की अनुमति दी थी। एनआई के मुताबिक, मुसाविर हुसैन शाजिब ने 2 मार्च को कैफे में IED रखा था और अब्दुल मथीन ताहा विस्फोट की योजना बनाने, उसे अंजाम देने और उसके बाद भागने के पीछे मास्टरमाइंड है। दोनों ही शिवमोगा जिले के तीर्थहल्ली के रहने वाले हैं।
दोनों पर था 10 लाख का इनाम
दोनों आरोपियों को पश्चिम बंगाल से हिरासत में लिया गया। बेंगलुरु के रामेश्वरम कैफे ब्लास्ट केस की जांच कर रही NIA ने 5 अप्रैल को बताया था कि मामले में मुख्य और सह-आरोपी की पहचान हो गई है। दोनों की तलाश में NIA ने कर्नाटक, तमिलनाडु और UP के 18 ठिकानों पर भी छापेमारी की थी। वहीं 29 मार्च को दोनों पर 10 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया। इसके अलावा जांच एजेंसी ने ब्लास्ट केस में BJP कार्यकर्ता साई प्रसाद को भी हिरासत में लिया है। एजेंसी के मुताबिक, साई का कैफे ब्लास्ट के आरोपियों से कनेक्शन है।