गुजरात में गांधीनगर की कोर्ट ने शिष्या से रेप के मामले में कथावाचक आसाराम बापू को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। ये मामला साल 2013 का है, जिसमें सूरत की दो बहनों से आसाराम बापू पर रेप का आरोप लगाया था। इस मामले में आसाराम का बेटा नारायण साईं भी आरोपी था। गांधीनगर सेशन कोर्ट ने इस मामले में आसाराम बापू के खिलाफ सजा सुनाई। इस मामले में आसाराम की पत्नी लक्ष्मी, बेटी भारती और चार महिला अनुयायियों को भी आरोपी बनाया गया था। लेकिन इन सभी को सबूतों के अभाव में गांधीनगर कोर्ट ने बरी कर दिया था।
जानिए क्या था मामला
साल 2013 में सूरत की दो बहनों ने नारायण साईं और उसके पिता आसाराम के खिलाफ रेप की शिकायत दर्ज कराई थी। अहमदाबाद के चांदखेड़ा थाने में दर्ज एफआईआर के मुताबिक, आसाराम ने 2001 से 2006 के बीच महिला से कई बार बलात्कार किया था, जब वह शहर के बाहरी इलाके में स्थित उसके आश्रम में रहती थी। छोटी बहन ने शिकायत में कहा था कि नारायण साईं ने 2002 से 2005 के बीच उसके साथ बार-बार रेप किया।
साल 2014 में आरोप पत्र दाखिल
सूरत की रहने वाली महिला ने अक्टूबर 2013 में आसाराम और सात अन्य के खिलाफ बलात्कार और अवैध तरीके से कैद रखने का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज कराया था। एक आरोपी की मुकदमा लंबित रहने के दौरान मौत हो गई। जुलाई 2014 में मामले में आरोप पत्र दायर किया गया था।
आसाराम के बेटे को भी हुई थी सजा
पीड़िता की छोटी बहन ने आसाराम के बेटे नारायण साईं पर अवैध रूप से कैद कर रखने और बलात्कार का आरोप लगाया था। साईं को अप्रैल 2019 में सूरत की एक सत्र अदालत ने इस मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी।