नितेश राणे 2019 कीचड़ फेंकने मामले में दोषी करार

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सिंधुदुर्ग कोर्ट में नितेश राणे मामले की सुनवाई
सिंधुदुर्ग कोर्ट में नितेश राणे मामले की सुनवाई

महाराष्ट्र : महाराष्ट्र के मंत्री और बीजेपी नेता नितेश राणे को एनएचएआई इंजीनियर पर कीचड़ फेंकने के वर्ष 2019 के मामले में सिंधुदुर्ग की एक अदालत ने दोषी ठहराया है। अदालत ने कहा कि कानून बनाने वालों को कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए।
एक महीने जेल और जुर्माना
कोर्ट ने नितेश राणे को धारा 504 के तहत दोषी मानते हुए एक महीने की जेल की सजा सुनाई। इसके साथ ही उन पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया। जुर्माने की राशि में से 50 हजार रुपये इंजीनियर को मुआवजे के रूप में दिए जाएंगे।
फैसले के बाद सजा पर रोक
फैसला सुनाने के बाद अदालत ने राणे की सजा पर रोक लगा दी और उन्हें हाई कोर्ट में अपील करने के लिए समय दिया।
क्या था पूरा मामला
यह मामला वर्ष 2019 का है, जब नितेश राणे कांग्रेस में थे। आरोप है कि उन्होंने मुंबई-गोवा हाईवे निर्माण कार्य को लेकर भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) के सब-डिवीजनल इंजीनियर प्रकाश शेडेकर को कंकावली के पास एक पुल पर बुलाया था।
इंजीनियर पर फेंका गया था कीचड़
मामले के अनुसार राणे और उनके समर्थकों ने इंजीनियर पर कीचड़ भरा पानी फेंका था। इसके बाद इंजीनियर को कीचड़ में चलने के लिए मजबूर किया गया था।
30 लोगों पर दर्ज हुआ था केस
इस मामले में नितेश राणे सहित 30 लोगों के खिलाफ दंगा, सार्वजनिक सेवक को ड्यूटी करने से रोकने और आपराधिक षड्यंत्र सहित विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया गया था।
29 आरोपी सबूत के अभाव में बरी
इसी मामले में अदालत ने अन्य 29 आरोपियों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया। अदालत के आदेश के बाद आगे की कानूनी प्रक्रिया हाई कोर्ट में चलेगी।

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