![Dehradun: Uttarakhand became the first state in the country where Uniform Civil Code (UCC) was implemented Dehradun: Uttarakhand became the first state in the country where Uniform Civil Code (UCC) was implemented](https://mahatvapoorna.com/wp-content/uploads/2025/01/image-11.png)
Mahatvapoorna/देहरादून : उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code) अधिनियम सोमवार, 27 जनवरी से लागू हो गया। इसके साथ ही उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया है, जिसने UCC लागू किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक विशेष समारोह में यूसीसी से जुड़े पोर्टल को लॉन्च करते हुए इसका औपचारिक ऐलान किया।
इस ऐतिहासिक कदम से शादी, तलाक, संपत्ति और अन्य मामलों में सभी धर्मों और मजहबों के लिए समान कानून लागू होंगे। UCC के नियम राज्य से बाहर रहने वाले उत्तराखंड के नागरिकों पर भी प्रभावी होंगे।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बयान
इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भावुक होकर कहा, “आज उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू हो गई है। यह सभी जाति और धर्म की महिलाओं को समान न्याय दिलाने की शुरुआत है। 2022 के चुनाव में हमने यह वादा किया था, जिसे आज हमने पूरा कर दिया है। अब हलाला, इद्दत, बाल विवाह और बहुविवाह जैसी कुप्रथाओं पर पूरी तरह रोक लगाई जाएगी।”
सीएम ने यह भी स्पष्ट किया कि संविधान के अनुच्छेद-342 के तहत अनुसूचित जनजातियों को संरक्षित किया गया है, इसलिए उन्हें UCC से छूट दी गई है। उन्होंने कहा, “इस कानून का उद्देश्य किसी धर्म या समुदाय को निशाना बनाना नहीं है, बल्कि केवल कुप्रथाओं को समाप्त करना है।”
UCC से जुड़े 5 बड़े बदलाव:
- शादी की उम्र और रजिस्ट्रेशन: शादी की न्यूनतम उम्र लड़कों के लिए 21 साल और लड़कियों के लिए 18 साल होगी।
- तलाक के समान नियम: सभी धर्मों में तलाक की प्रक्रिया समान होगी।
- बहुविवाह और हलाला समाप्त: मुस्लिम समुदाय में बहुविवाह और हलाला की प्रथा खत्म।
- संपत्ति अधिकार: बेटियों को माता-पिता की संपत्ति में समान अधिकार।
- गोद लेने के अधिकार: मुस्लिम महिलाओं को भी गोद लेने का समान अधिकार।
- लिव-इन रिलेशनशिप से जन्मे बच्चों को भी संपत्ति में समान अधिकार मिलेगा।
समान नागरिक संहिता के अन्य प्रावधान
- संपत्ति के अधिकार: सभी धर्मों में बेटियों को समान अधिकार मिलेगा।
- तलाक: सभी धर्मों में तलाक के समान नियम लागू होंगे।
- बहुविवाह: बहुविवाह और हलाला की प्रथा अब समाप्त हो जाएगी।
- बाल विवाह: अब पूरी तरह से प्रतिबंधित।
UCC पोर्टल लॉन्च
यूसीसी ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष शत्रुघ्न सिंह ने इस अवसर पर कहा, “UCC लागू होने के बाद नागरिक पोर्टल के माध्यम से अपनी रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। यह पोर्टल जनता के लिए एक सरल और पारदर्शी व्यवस्था सुनिश्चित करेगा।”
उन्होंने आगे कहा, “75 सालों से जिस कानून को लागू करने से नीति-निर्धारक कतराते रहे, उसे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लागू करने का साहस दिखाया।”
ऐतिहासिक कदम की तारीफ
इस कार्यक्रम में यूसीसी ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष, सदस्य, मंत्री और विधायक भी उपस्थित रहे। UCC लागू होने से उत्तराखंड ने समानता और न्याय के लिए एक नई शुरुआत की है।