नई दिल्ली : दिल्ली में बीयर पीने की कानूनी उम्र 25 साल से घटाकर 21 साल करने की तैयारी चल रही है। इस मुद्दे पर हाल ही में दिल्ली के लोक निर्माण विभाग मंत्री प्रवेश वर्मा की अध्यक्षता में आबकारी समिति की बैठक हुई, जिसमें नई आबकारी नीति पर चर्चा की गई।
दिल्ली में 25 साल है शराब पीने की कानूनी उम्र
वर्तमान में दिल्ली में शराब पीने की कानूनी उम्र 25 साल है, जो आसपास के राज्यों से अधिक है। उत्तर प्रदेश और हरियाणा में शराब पीने की कानूनी उम्र 21 साल है। दिल्ली सरकार के अधिकारियों का कहना है कि दिल्ली और एनसीआर के शहरों में इस अंतर के कारण दिल्ली के 25 वर्ष से कम उम्र के युवा नोएडा, गुड़गांव, गाजियाबाद और फरीदाबाद जैसे शहरों में शराब खरीदने जाते हैं, जिससे दिल्ली सरकार को राजस्व का नुकसान होता है।
राजस्व के नुकसान को रोकने की कोशिश
आबकारी विभाग के अधिकारियों ने बताया कि नई आबकारी नीति के तहत बीयर पीने की कानूनी उम्र को 25 वर्ष से घटाकर 21 वर्ष करने का सुझाव दिया गया है। इससे न केवल राजस्व का नुकसान रुकेगा बल्कि नियमों को सरल और पारदर्शी बनाया जा सकेगा।
खुदरा दुकानों पर नए प्रावधानों पर विचार
सूत्रों के अनुसार, नई नीति में यह प्रावधान होगा कि शराब की खुदरा दुकानें आवासीय क्षेत्रों, भीड़भाड़ वाले इलाकों, शैक्षणिक संस्थानों और धार्मिक स्थलों से दूर रहें। इसके साथ ही मॉल और सुपरमार्केट में शराब की दुकानों की अनुमति देने पर भी विचार किया जा रहा है।
अन्य बदलावों पर भी चर्चा
नई नीति में ब्रांड लाइसेंस फीस, खुदरा मार्जिन को संतुलित करने और शराब की दुकानों के पास केवल बीयर की दुकानें खोलने की अनुमति देने जैसे प्रावधान शामिल किए जाने की संभावना है। इससे ग्राहकों को सुविधा मिलेगी और अव्यवस्था कम होगी