जोधपुर : गणतंत्र दिवस पर कानून व्यवस्था बनाए रखने और आंतरिक सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस कमिश्नरेट जोधपुर में ड्रॉन की उड़ान पर रोक लगाई गई है। जो गुरुवार व शुक्रवर को लागू रहेगी। पुलिस की अनुमति के बगैर ड्रॉन के उपयोग पर कानूनी कार्रवाई की जा सकेगी। पुलिस कमिश्नर रविदत्त गौड़ ने इस संबंध में बुधवार काे निषेधाज्ञा की धारा 144 लागू करने के आदेश जारी किए। इसके तहत 25 व 26 जनवरी को ड्रॉन या अन्य फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स उड़ाने पर प्रतिबंध लगाया गया है।
देश की सुरक्षा एजेंसियों में गणपतंत्र दिवस समारोह पर ड्रॉन की मदद से सुरक्षा को प्रभावित करने का अलर्ट जारी किया है। देश में घटित अवांछनीय घटनाओं में ड्रॉन की भूमिका सामने आई है। जोधपुर सामरिक व ऐहतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान है। ऐसे में क मिश्नरेट क्षेत्र में ड्रॉन की उड़ान पर रोक लगाई गई है। अनुमति के बगैर पुलिस कमिश्नरेट जोधपुर क्षेत्र में ड्रॉन नहीं उड़ाया जा सकेगा। यदि किसी को ड्रॉन या अन्य फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स उड़ाना है तो सक्षम अधिकारी से अनुमति लेनी होगी। यह आदेश गुरुवार या शुक्रवार अथवा इससे पहले निरस्त करने तक प्रभावी रहेगा।