सौरभ राजपूत हत्याकांड में साहिल शुक्ला और मुस्कान रस्तोगी को फांसी की सजा

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मेरठ सौरभ राजपूत हत्याकांड में साहिल शुक्ला और मुस्कान रस्तोगी को मृत्युदंड सुनाने वाली जिला अदालत का फैसला
मेरठ सौरभ राजपूत हत्याकांड में साहिल शुक्ला और मुस्कान रस्तोगी को मृत्युदंड सुनाने वाली जिला अदालत का फैसला

मेरठ में चर्चित सौरभ राजपूत हत्याकांड में जिला जज अरविंद कुमार मिश्र की अदालत ने साहिल शुक्ला और मुस्कान रस्तोगी को मृत्युदंड सुनाया। दोनों को 30 सितंबर को हत्या के मामले में दोषी करार दिया गया था।

बुधवार को जिला कारागार से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दोनों की पेशी हुई। अदालत ने सजा सुनाने से पहले उनके स्वास्थ्य और जेल की दिनचर्या के बारे में जानकारी ली।

परिवार ने की थी मृत्युदंड देने की मांग

सौरभ की मां रेणू और भाई बबलू ने अदालत से दोनों दोषियों को मृत्युदंड देने की मांग की थी। जिला शासकीय अधिवक्ता केके चौबे ने भी पर्याप्त साक्ष्यों के आधार पर दोनों के लिए फांसी की सजा की मांग की।

परिवार ने कहा था कि यदि फैसला उनकी मांग के अनुरूप नहीं आया, तो वे हाईकोर्ट में अपील करेंगे। अदालत ने सजा पर सुनवाई के बाद दोनों को मृत्युदंड सुनाया।

प्रेम विवाह के बाद हत्या की साजिश

ब्रह्मपुरी के इंद्रानगर निवासी सौरभ राजपूत ने वर्ष 2016 में गौरीपुरा निवासी मुस्कान रस्तोगी से प्रेम विवाह किया था। वर्ष 2019 में पारिवारिक विवाद के बाद दोनों अलग हो गए थे। उसी साल मुस्कान ने बेटी पीहू को जन्म दिया, जो वर्तमान में अपने नाना-नानी के पास रहती है।

इसी दौरान मुस्कान की मुलाकात अपने स्कूल के सहपाठी और इंद्रानगर निवासी साहिल शुक्ला से हुई। सौरभ के विदेश जाने के बाद दोनों करीब आ गए। पुलिस के अनुसार, सौरभ की हत्या की साजिश 24 फरवरी 2025 को रची गई थी।

नीले ड्रम में छिपाया गया था शव

तीन मार्च 2025 की रात सौरभ की हत्या कर उसके शव के टुकड़े किए गए और उन्हें सीमेंट से भरे नीले ड्रम में छिपा दिया गया। इसके बाद साहिल और मुस्कान हिमाचल घूमने चले गए।

17 मार्च को लौटने के बाद 18 मार्च को सौरभ राजपूत हत्याकांड का पर्दाफाश हुआ। पुलिस ने 19 मार्च को दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। उनकी निशानदेही पर ड्रम से सौरभ का शव बरामद किया गया।

30 सितंबर को दोषी करार दिए गए थे दोनों

पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद आरोपपत्र दाखिल किया था। मुकदमे की सुनवाई के बाद 30 सितंबर को जिला जज अरविंद कुमार मिश्र की अदालत ने साहिल शुक्ला और मुस्कान रस्तोगी को हत्या के मामले में दोषी ठहराया था।

बुधवार को सजा पर फैसला सुनाते हुए अदालत ने दोनों को मृत्युदंड से दंडित किया। इस फैसले के साथ चर्चित मामले में सजा का ऐलान किया गया।

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