जयपुर: राजस्थान में राजस्थान पंचायत चुनाव के लिए पहले आरक्षण लॉटरी 17 और 18 अगस्त को प्रस्तावित थी, लेकिन अब इसे स्थगित कर नई तारीख निर्धारित की गई है। पंचायती राज विभाग ने आदेश में कहा कि सरकार ने चुनाव प्रक्रिया 15 नवंबर 2026 तक पूरी कराने का संकल्प लिया है।
राजस्थान में पंचायत राज संस्थाओं के चुनाव की तैयारियों के बीच आरक्षण लॉटरी को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग ने जिला स्तर और उपखंड स्तर पर होने वाली आरक्षण लॉटरी की तारीख तय कर दी है।
विभाग की ओर से जारी आदेश के अनुसार जिला परिषद सदस्य, प्रधान और पंचायत समिति सदस्यों के लिए आरक्षण लॉटरी 17 सितंबर 2026 को, जबकि सरपंच और वार्ड पंच के लिए आरक्षण लॉटरी 18 सितंबर 2026 को निकाली जाएगी।
आरक्षण लॉटरी की नई तारीख
विभाग ने सभी जिला कलेक्टरों और उपखंड अधिकारियों को इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। इससे पहले पंचायत राज संस्थाओं की आरक्षण लॉटरी 17 और 18 अगस्त को प्रस्तावित थी, लेकिन अब इसे स्थगित कर नई तारीख निर्धारित की गई है।
विभागीय आदेश में कहा गया है कि हाईकोर्ट के 20 जुलाई 2026 के आदेश के क्रम में राज्य सरकार ने नगरीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं की चुनाव प्रक्रिया 15 नवंबर 2026 तक पूरी कराने का संकल्प लिया है।
दूसरे चरण में पंचायत चुनाव
हाईकोर्ट में राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से दिए गए प्रतिवेदन में नगरीय निकायों के चुनाव प्रथम चरण में और इसके बाद पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव द्वितीय चरण में कराए जाने की जानकारी दी गई है।
इसी क्रम में पंचायत राज संस्थाओं के चुनाव के लिए आरक्षण प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा रहा है।

नगरीय निकाय के अध्यक्ष, जिला प्रमुख की आरक्षण लॉटरी पूरी
राज्य में नगरीय निकायों के अध्यक्ष पदों और जिला परिषद के जिला प्रमुख पदों के लिए आरक्षण निर्धारण एवं लॉटरी की प्रक्रिया 13 अगस्त 2026 को पूरी हो चुकी है।
अब पंचायत राज संस्थाओं के जिला और उपखंड स्तर के पदों के लिए आरक्षण लॉटरी की नई तारीख घोषित की गई है।
विभाग ने सभी संबंधित अधिकारियों को आदेश के अनुसार समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं, ताकि पंचायत राज संस्थाओं की चुनाव प्रक्रिया भी तय समयसीमा के भीतर पूरी कराई जा सके।


