बेंगलुरु के 6 फ्लाईओवर पर ऑटो-दोपहिया की एंट्री बंद, 4 सितंबर से लागू होगा नियम

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बेंगलुरु के प्रमुख फ्लाईओवर पर ट्रैफिक पुलिस द्वारा ऑटो रिक्शा और दोपहिया वाहनों की आवाजाही पर प्रतिबंध
बेंगलुरु के प्रमुख फ्लाईओवर पर ट्रैफिक पुलिस द्वारा ऑटो रिक्शा और दोपहिया वाहनों की आवाजाही पर प्रतिबंध

कर्नाटक: राजधानी बेंगलुरु में बढ़ते ट्रैफिक जाम और फ्लाईओवर पर होने वाले सड़क हादसों को रोकने के लिए बेंगलुरु ट्रैफिक पुलिस (BTP) ने बड़ा कदम उठाया है।

ट्रैफिक पुलिस ने शहर के कई प्रमुख फ्लाईओवर और एलिवेटेड कॉरिडोर पर ऑटो-रिक्शा, दोपहिया वाहनों और सामान ढोने वाले वाहनों की आवाजाही पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है।

हादसों की समीक्षा के बाद लिया गया फैसला

ट्रैफिक पुलिस के अनुसार, यह फैसला फ्लाईओवर पर लगातार सामने आ रहे हादसों की समीक्षा के बाद लिया गया है।

अधिकारियों का कहना है कि तेज रफ्तार वाहनों के बीच धीमी गति से चलने वाले वाहन और भारी सामान वाले वाहनों की मौजूदगी से दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ जाता है।

6 प्रमुख फ्लाईओवर पर लागू होगी पाबंदी

बेंगलुरु ट्रैफिक पुलिस ने शहर के छह प्रमुख फ्लाईओवर और एलिवेटेड कॉरिडोर पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है।

इन जगहों पर ऑटो-रिक्शा, दोपहिया वाहन और सामान ले जाने वाले वाहनों को प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।

4 सितंबर से लागू होंगी पाबंदियां

पुलिस के अनुसार, इन पाबंदियों को 4 सितंबर से लागू किया जाएगा।

इनमें BGS फ्लाईओवर, पीन्या एलिवेटेड कॉरिडोर, सिल्क बोर्ड से रागीगुड्डा तक बना डबल-डेकर फ्लाईओवर और संजीव नगर क्रॉस से विद्याशिल्पा जंक्शन तक इंटरनेशनल एयरपोर्ट रोड एलिवेटेड कॉरिडोर शामिल हैं।

बेंगलुरु ट्रैफिक पुलिस ने यह कदम फ्लाईओवर पर यातायात व्यवस्था और सड़क सुरक्षा को बेहतर बनाने के उद्देश्य से लिया है।

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