दिल्ली में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हमला, राजकोट का आरोपी हिरासत में

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दिल्ली में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हमला
दिल्ली में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हमला

नई दिल्ली। बुधवार सुबह दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर सिविल लाइंस कार्यालय में जन सुनवाई के दौरान हमला हुआ। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया है। पुलिस उपायुक्त (नार्थ) राजा बंठिया के अनुसार, आरोपी पर पहले से 5 मामले दर्ज हैं जिनमें 3 शराब तस्करी और 2 मारपीट के मामले शामिल हैं।

घटना का विवरण

41 वर्षीय आरोपी राजेशभाई खिमजीभाई सकारिया को हिरासत में लिया गया है। हमले से पहले सुबह करीब 8:15 बजे पुलिस ने सीएम रेखा गुप्ता के आवास पर उसकी चेकिंग की, लेकिन उसके पास कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली। आरोपी ऑटो चलाता है, शादीशुदा है और उसका एक बच्चा भी है।

आरोपी का रूटीन और जनसुनवाई

आरोपी मंगलवार सुबह करीब 11 बजे अपने पैतृक आवास शालीमार बाग गया और जन सुनवाई की पर्ची ली। इसके बाद सिविल लाइंस गुजराती समाज भवन में रुका और सुबह 8 बजे सीएम रेखा गुप्ता के आवास पहुंचा। पुलिस ने उसके हमले के कारण पर संदेह जताया है और कोर्ट से 5-7 दिन की रिमांड मांगकर पूछताछ करेगी।

राजेशभाई का आपराधिक इतिहास

राजकोट के विभिन्न न्यायालयों में आरोपी पर कई मामले दर्ज हैं:

  • भक्तिनगर पी.ओ.एस. आईपीसी धारा 326, 504, 114 के तहत 25/11/2019 को बरी।
  • भक्तिनगर पी.ओ.एस. प्रोहि अधिनियम धारा 65एए, 116बी के अनुसार 03/11/2023 को बरी।
  • भक्तिनगर पी.ओ.एस. प्रोहि अधिनियम धारा 65एए, 116बी के अनुसार 25/10/2023 को बरी।
  • भक्तिनगर पी.ओ.एस. धारा 6पीआई, 116बी के अनुसार 29/09/2025 को सुनवाई लंबित।
  • भक्तिनगर पी.ओ.एस. आईपीसी धारा 324, 323, 504, 114 एवं जी.पी. एक्ट धारा 135(1) के तहत 07/12/2024 को बरी।

आरोपी को हिरासत में लेकर अब तीस हजारी कोर्ट, कोर्ट नंबर-247 में पेश किया जाएगा।

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