जयपुर: राजस्थान के शहरी निकायों में चुनावी इंतजार खत्म हो गया है। राज्य निर्वाचन आयोग ने बुधवार को नगर निकाय चुनाव कार्यक्रम की घोषणा कर दी। राज्य निर्वाचन आयुक्त राजेश्वर सिंह ने चुनाव कार्यक्रम जारी करते हुए बताया कि प्रदेश में नगर निकाय चुनाव दो चरणों में संपन्न होंगे।
चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही संबंधित नगरीय निकाय क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है।
9 और 11 सितंबर को मतदान
राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार नगर निकाय चुनाव के लिए पहले चरण का मतदान 9 सितंबर 2026 को होगा, जबकि दूसरे चरण में 11 सितंबर 2026 को वोट डाले जाएंगे। चुनाव की मतगणना 14 सितंबर को होगी और इसी दिन नतीजे घोषित किए जाएंगे।
चुनाव कार्यक्रम जारी होने के बाद अब नगरीय निकाय क्षेत्रों में राजनीतिक गतिविधियां तेज होने की संभावना है। संभावित प्रत्याशियों और राजनीतिक दलों की सक्रियता भी बढ़ेगी।
आचार संहिता लागू
चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही संबंधित नगरीय निकाय क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो गई है। इसके चलते अब इन क्षेत्रों में प्रशासन और सरकार को चुनाव आयोग के दिशा-निर्देशों का पालन करना होगा।
नई लोकलुभावन योजनाओं की घोषणाओं, सरकारी विज्ञापनों और चुनाव को प्रभावित करने वाले फैसलों पर भी आचार संहिता के नियम लागू होंगे।
प्रशासन और पुलिस को कड़े निर्देश
राज्य निर्वाचन आयोग ने स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव कराने के लिए आवश्यक सुरक्षा और प्रशासनिक तैयारियां पूरी करने की जानकारी दी है।
सभी जिलों के जिला निर्वाचन अधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों को आदर्श आचार संहिता की अक्षरशः पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।
आरक्षण और परिसीमन की प्रक्रिया पूरी
चुनाव से पहले स्वायत्त शासन विभाग की ओर से नगरीय निकायों में आरक्षण और परिसीमन से संबंधित प्रक्रिया पूरी कर रिपोर्ट राज्य निर्वाचन आयोग को सौंपी गई थी।
आयोग ने तकनीकी और कानूनी स्तर पर तैयारियों की समीक्षा के बाद चुनाव कार्यक्रम को अंतिम रूप दिया है। अब नामांकन सहित अन्य चुनावी प्रक्रियाओं का विस्तृत कार्यक्रम निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आगे बढ़ेगा।


